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NEET री-एग्जाम को लेकर टेलीग्राम को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली। NEET UG की दोबारा परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

केंद्र सरकार ने NEET की दोबारा परीक्षा के दौरान सुरक्षा और संभावित गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके बाद टेलीग्राम ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका में सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि प्लेटफॉर्म की सेवाओं पर रोक लगाना उचित नहीं है। वहीं, सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा।

गौरतलब है कि NEET UG परीक्षा को लेकर हाल के दिनों में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। दोबारा परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह, पेपर लीक या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।

अदालत के फैसले के बाद अब टेलीग्राम को फिलहाल कोई कानूनी राहत नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि परीक्षा पूरी होने तक सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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